Zomato को मिला GST Notice, जुर्माने और ब्याज समेत चुकाने होंगे 803 करोड़ रुपये
ऑनलाइन ऑर्डर पर खाने-पीने का सामान पहुंचाने वाले मंच जोमैटो (Zomato) ने बृहस्पतिवार को कहा कि ठाणे में माल एवं सेवा कर (GST) विभाग ने उसे 803.4 करोड़ रुपये का कर मांग नोटिस भेजा है. इसमें ब्याज और जुर्माना भी शामिल है.
ऑनलाइन ऑर्डर पर खाने-पीने का सामान पहुंचाने वाले मंच जोमैटो (Zomato) ने बृहस्पतिवार को कहा कि ठाणे में माल एवं सेवा कर (GST) विभाग ने उसे 803.4 करोड़ रुपये का कर मांग नोटिस भेजा है. इसमें ब्याज और जुर्माना भी शामिल है.
जोमैटो ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि डिलिवरी शुल्क पर ब्याज और जुर्माना के साथ जीएसटी का भुगतान न करने के संबंध में उसे नोटिस मिला है. कंपनी ने कहा कि वह उचित प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करेगी क्योंकि उसका मानना है कि उसका मामला मजबूत है.
जोमैटो ने कहा, “... कंपनी को 12 दिसंबर, 2024 को एक आदेश प्राप्त हुआ है... 29 अक्टूबर, 2019 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के लिए सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ठाणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र के संयुक्त आयुक्त द्वारा पारित है. इसमें लागू ब्याज के साथ 401,70,14,706 रुपये के जीएसटी की मांग और 401,70,14,706 रुपये के जुर्माने की पुष्टि की गई है.”
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कंपनी ने कहा, “हमारा मानना है कि हमारे पास मजबूत मामला है, जो हमारे बाहरी कानूनी और कर सलाहकारों की राय से समर्थित है. कंपनी उचित प्राधिकारी के समक्ष आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी.”
09:54 PM IST